मुख्यमंत्री योगी का फुलप्रूफ प्लान: ऐसे हुई अतीक अहमद की साबरमती जेल से रवानगी, किसी को नहीं हुई कानों-कान खबर

साबरमती जेल प्रशासन को भी तब तक नहीं पता चला जब तक यूपी पुलिस वहां पहुंच नहीं गई. युपी पुलिस अतीक अहमद को लेने जा रही है, इस बारे में भी किसी को खबर नहीं लगने दी गई. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फुलप्रूफ प्लान के तहत अतीक को यूपी लाया गया.

मुख्यमंत्री योगी का फुलप्रूफ प्लान: ऐसे हुई अतीक अहमद की साबरमती जेल से रवानगी, किसी को नहीं हुई कानों-कान खबर

माफिया अतीक अहमद को साबरमती जेल से उत्तर प्रदेश ले आने के बारे में कुछ ही लोग जानते थे. यहां तक कि साबरमती जेल प्रशासन को भी तब तक नहीं पता चला जब तक यूपी पुलिस वहां पहुंच नहीं गई. युपी पुलिस अतीक अहमद को लेने जा रही है, इस बारे में भी किसी को खबर नहीं लगने दी गई. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फुलप्रूफ प्लान के तहत अतीक को यूपी लाया गया.
मीडिया को भी तब पता चला जब पुलिस अतीक अहम को लेने 1300 किमी. की यात्रा पूरी कर साबरमती जेल पहुंची. साबरमती जेल के बाहर जब यूपी पुलिस को देखा गया.. तब पता चला कि अतीक अहमद को यूपी शिफ्ट किया जा रहा है. कोर्ट का आदेश मिलने के बाद जेल इंतजामिया ने कागजी कार्रवाई शुरू की, जिसके चलते माफिया को वहां से लाने में लगभग 7 घंटे की देरी हुई. इस पूरी कार्रवाई के बाद अब चार साल के लंबे वक्त बाद माफिया अतीक अहमद प्रयागराज पहुंच रहा है.
उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा प्रयागराज ले जाए जाने से पहले यहां साबरमती केंद्रीय जेल से बाहर निकलने के बाद माफिया अतीक अहमद ने रविवार को आशंका जताई कि उसकी हत्या की जा सकती है. अहमद ने जेल के बाहर संवाददाताओं से कहा, ‘‘हत्या, हत्या.’’ जब पत्रकारों ने पूछा कि उन्हें पुलिस वैन में ले जाया जा रहा है, तो उन्हें डर क्यों लग रहा है, अहमद ने कहा, ‘‘मुझे इनका प्रोग्राम (कार्यक्रम) मालूम है... हत्या करना चाहते हैं.’’
इससे पहले दिन में, उत्तर प्रदेश पुलिस की एक टीम रविवार शाम को माफिया एवं नेता अतीक अहमद को गुजरात के अहमदाबाद स्थित साबरमती केंद्रीय जेल से लेकर प्रयागराज के लिए रवाना हुई. अतीक इस जेल में जून 2019 से बंद है. अतीक को एक अदालत के समक्ष पेश किया जाएगा, जो 28 मार्च को एक अपहरण मामले में आदेश पारित करने वाली है, जिसमें वह आरोपी है. समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद अहमद जून 2019 से साबरमती जेल में बंद हैं. उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार, अतीक अहमद को उसके गृह राज्य (उत्तर प्रदेश) से साबरमती जेल स्थानांतरित कर दिया गया था.