Delhi NCR प्रदूषण हुआ बेकाबू, ग्रैप का चौथा चरण लागू, नोएडा में स्कूल बंद, दिल्ली में कंस्ट्रक्शन का काम ठप
प्रदूषण बढ़ने की वजह से दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम के लोग बेहाल हैं। मसलन अब घर से बाहर निकलने पर दम घुटने लगा है। लोगों को सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है. प्रदूषण के डर से लोग अपने बच्चे को भी स्कूल भेजने से हैं वहीं गुरुग्राम की साइबर सिटी की आबो-हवा जहरीली होती जा रही है।
देश की राजधानी दिल्ली के साथ ही NCR की आबोहवा बेहद खराब हो चुकी है. घर से बाहर निकलने पर चारों तरफ धुआं-धुआं दिखाई दे रहा है। आलम ये है कि इस माहौल मे सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। आंखों में जलन और घुटन जैसी परेशानी महसूस हो रही है। दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण को काबू करने के तमाम जतन फेल हो गए हैं। हालात बेकाबू हो चले हैं। ग्रैप के तीसरे चरण की पाबंदियां बेमानी साबित हुई हैं लिहाजा दिल्ली में इसका चौथा चरण लागू कर दिया गया है।
प्रदूषण की निगरानी करने वाली सरकारी एजेंसी के अनुसार वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 400 से अधिक होने पर 'गंभीर' श्रेणी में शामिल किया जाता है। यह स्वस्थ लोगों को प्रभावित करता है, इसके साथ ही जो लोग बीमार हैं, उनके लिए यह बेहद खतरनाक है। प्रदूषण बढ़ने की वजह से दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम के लोग बेहाल हैं। मसलन अब घर से बाहर निकलने पर दम घुटने लगा है। लोगों को सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है. प्रदूषण के डर से लोग अपने बच्चे को भी स्कूल भेजने से हैं वहीं गुरुग्राम की साइबर सिटी की आबो-हवा जहरीली होती जा रही है।
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के आदेश में कहा गया है कि सरकार ऑड-ईवन की व्यवस्था को लागू कर सकती है। केंद्र व राज्य सरकारें 50 फीसदी क्षमता के साथ कार्यालयों में वर्क फ्रॉम होम करने का निर्णय भी ले सकती हैं। इसके अलावा, एनसीआर के जिलों में स्कूल-कॉलेज बंद करने का फैसला भी संभव है।
दिल्ली में पाबंदियां
दिल्ली में इलेक्ट्रिक और सीएनजी वाहनों को छोड़कर ट्रकों के प्रवेश पर रोक
हाईवे, फ्लाईओवर, पावर ट्रांसमिशन, ओवरब्रिज और पाइपलाइन के निर्माण बंद
जरूरी सामान के निर्माण करने के अलावा सभी उद्योग बंद पर, जरूरी वस्तुएं ढोने वाले वाहनों को पाबंदी से छूट
नोएडा में पाबंदियां
ग्रैप की पाबंदियों के अलावा हॉट मिक्स प्लांट, आरएमसी प्लांट और स्टोन क्रशर का संचालन पूरी तरह बंद
500 मीटर से बड़ी साइटों को डस्ट एप पर पंजीकृत कराने का निर्देश
5,000 वर्गमीटर से बड़े निर्माण स्थलों पर एंटी स्मॉग गन अनिवार्य
जानिए ग्रैप का चौथा चरण
दिल्ली के बाहर से आने वाले सभी ट्रकों को प्रवेश पर पाबंदी रहेगी। हालांकि, जरूरी सामान लाने वाले व सीएनजी और इलेक्ट्रिक ट्रकों पर पाबंदी से छूट दी गई है।
दिल्ली में पंजीकृत मध्यम व भारी डीजल संचालित माल वाहनों पर प्रतिबंध। जरूरी सामान वाले वाहनों को छूट मिलेगी।
एनसीटी दिल्ली व एनसीआर में डीजल चलित चार पहिया वाहनों पर रोक रहेगी। हालांकि, आपातकालीन वाहनों को छूट दी गई है। इस श्रेणी में केवल बीएस-6 वाहन चल सकते हैं।
एनसीआर में उद्योगों पर पाबंदी। जहां पीएनजी ईंधन की सुविधा नहीं है और सरकार द्वारा अधिकृत सूची से बाहर के ईंधन का उपयोग किया जा रहा है तो रोक लगेगी। हालांकि, दूध व डेयरी उत्पादों और मेडिकल उपकरणों से जुड़े उद्योगों को छूट दी जाएगी।
निर्माण व विध्वंस गतिविधियों पर रोक। इसके अलावा फ्लाईओवर, राजमार्ग, पुल व पाइपलाइन समेत अन्य गतिविधियों पर रोक।
केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को घरों से काम करने की छूट दे सकती है।
एनसीआर राज्य सरकारें सार्वजनिक, निगम और निजी दफ्तरों में 50 फीसदी क्षमता के साथ घरों से काम करने की छूट दे सकती है।
राज्य सरकारें स्कूल व कॉलेज को बंद करने के साथ गैर आपातकालीन वाणिज्यिक गतिविधियों को बंद कर सकती है।