दिल्ली वालो को पटाखे फोड़ना पड़ेगा बहुत महंगा, छह महीने की जेल और जुरमाना
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बुधवार को कहा कि दिल्ली में दिवाली पर पटाखे फोड़ने पर छह महीने तक की जेल और 200 रुपये जुर्माना हो सकता है। गोपाल राय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि राजधानी में पटाखों के उत्पादन, भंडारण और बिक्री पर विस्फोटक अधिनियम की धारा 9बी के तहत 5,000 रुपये तक का जुर्माना और तीन साल की जेल होगी।
दिल्ली में दिवाली पर वायु प्रदूषण से निपटने की योजना तैयार करने के लिए पर्यावरण मंत्री गोपाल राय बुधवार को एक उच्चस्तरीय बैठक की। इस बैठक में दिवाली पर होने वाले वायु प्रदूषण से निपटने के लिए रणनीति तैयार की गई। हर साल दिवाली पर पटाखे जलाने की वजह से वायु प्रदुषण अपनी चरम सीमा पर पहुँच जाता हैं. इस प्रदुषण का हमारे स्वस्थ पर भी नकारात्मक असर पड़ता हैं। खासकर दिल्ली की बात करी जाए तो वहां हालत बहुत खराब होती हैं।
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बुधवार को कहा कि दिल्ली में दिवाली पर पटाखे फोड़ने पर छह महीने तक की जेल और 200 रुपये जुर्माना हो सकता है। गोपाल राय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि राजधानी में पटाखों के उत्पादन, भंडारण और बिक्री पर विस्फोटक अधिनियम की धारा 9बी के तहत 5,000 रुपये तक का जुर्माना और तीन साल की जेल होगी।
दिल्ली सरकार ने सितंबर में एक आदेश जारी करके अगले साल एक जनवरी तक सभी प्रकार के पटाखों के उत्पादन, बिक्री और इस्तेमाल पर फिर से पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। पिछले दो साल से इस तरह का प्रतिबंध जारी है. गोपाल राय ने कहा कि 21 अक्टूबर को एक जन-जागरूकता अभियान 'दीये जलाओ पटाखे नहीं' शुरू किया जाएगा।
दिल्ली सरकार शुक्रवार को कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में 51,000 दीये जलाएगी। मंत्री ने कहा, दिल्ली में पटाखों की खरीद और इसे फोड़ने पर भारतीय दंड संहिता के तहत 200 रुपये का जुर्माना और छह महीने की जेल होगी। गोपाल राय ने कहा कि प्रतिबंध लागू करने के लिए 408 टीमों का गठन किया गया है।