आज से सेवन रूल इलेवन पर होगी हर दिन सुनवाई, श्रीकृष्ण जन्मस्थान-ईदगाह केस
दालत में सोमवार आज से हर दिन तीन बजे से सेवन रूल इलेवन पर बहस की होगी। अधिवक्ता राजेन्द्र माहेश्वरी ने बताया कि उनके द्वारा दायर वाद में आर्किलोजिकल सर्वे और अमीन कमीशन नियुक्त किए जाने की मांग पर अदालत में सुनवाई होगी। श्रीकृष्ण जन्मभूमि ईदगाह केस में सिविल जज सीनियर डिविजन की अदालत में सोमवार आज 25 जुलाई से सेवन रूल इलेवन पर हर दिन सुनवाई होगी। वादी पक्ष अदालत के आदेश के खिलाफ जिला जज की अदालत में चुनौती देने की बात कह रहे हैं।
श्रीकृष्ण जन्मभूमि ईदगाह केस में सिविल जज सीनियर डिविजन की अदालत में सोमवार आज 25 जुलाई से सेवन रूल इलेवन पर हर दिन सुनवाई होगी। वादी पक्ष अदालत के आदेश के खिलाफ जिला जज की अदालत में चुनौती देने की बात कह रहे हैं। श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष महेनद्र प्रताप सिंह आदि की ओर से दायर वाद की विगत दिनों सुनवाई करते हुए सिविल जज सीनियर डिविजन की अदालत ने सोमवार से दोपहर तीन बजे के बाद हर दिन सुनवाई के आदेश दिए थे।
अदालत में सोमवार से ठाकुर केशवदेव बनाम इंतजामिया कमेटी केस पर प्रत्येक दिन सुनवाई होगी कि केस अदालत में चलने योग्य है भी या नहीं। इस संबंध में सिविल जज सीनियर डिवीजन ज्योति सिंह ने 21 जुलाई को आदेश किया था। विपक्षीगण इंतजामिया कमेटी आदि 7 रूल 11 सीपीसी के तहत इसी मुद्दे पर पहले सुनवाई चाहते हैं, जबकि पक्षकार पहले ईदगाह का कोर्ट कमिश्नर पर सर्वे कराने की मांग अदालत से कर रहे थे। पक्षकार इस निर्णय के खिलाफ जिला जज राजीव भारती की अदालत में रिवीजन दाखिल करेंगे।
मामले की स्थायित्व को लेकर चल रही सुनवाई के दौरान पक्षकारों ने अदालत में ईदगाह के कोर्ट कमिश्नर के संबंध में आवेदन दिया था। उनकी ओर से मांग की गई है कि पहले कोर्ट कमिश्नर के मुद्दे पर मामले की सुनवाई होनी चाहिए। बहस के बाद सिविल जज सीनियर डिवीजन ने पहले इस मुद्दे पर सुनवाई करने का आदेश दिया कि मामला रखरखाव योग्य है या नहीं।
ठाकुर केशवदेव को वादी बनाकर भक्त बनकर आगे आए श्रीकृष्ण जन्मभूमि निर्माण न्यास के अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह-एडवोकेट राजेंद्र माहेश्वरी आदि द्वारा श्रीकृष्ण जन्मस्थान की 13.37 एकड़ जमीन पर दावा किया गया है तथा दावे मेें बताया गया है कि औरंगजेब ने मंदिर तुड़वाकर मस्जिद तैयार कराई थी।
पक्षकार गण ने केस के स्थायित्व को लेकर चल रही सुनवाई के दौरान ईदगाह के कोर्ट कमिश्नर संबंधी प्रार्थना पत्र अदालत में दे दिया था। उनके द्वारा मांग की गई है कि पहले केस कोर्ट कमिश्नर के मुद्दे पर सुना जाए। बहस के बाद सिविल जज सीनियर डिवीजन ने पहले केस चलने योग्य है या नहीं इस मुद्दे पर सुनने के आदेश दिए।
इस संबंध में शाही मस्जिद के सचिव एडवोकेट तनवीर अहमद ने बताया कि वह केस के कमजोर बिंदुओं की जानकारी अदालत को बिंदुवार देेंगे। उनकी ओर से अधिवक्ता जीपी निगम, नीरज शर्मा, अबरार अहमद, सौरभ मौजूद रहेंगे। जबकि एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह तथा एडवोकेट राजेंद्र माहेश्वरी ने बताया कि वह अदालत से आदेश की प्रति प्राप्त करेंगे। साथ ही सिविल जज की अदालत में विपक्ष द्वारा दिए जाने वाले बिंदुओं का अध्ययन करेंगे।
शाही मस्जिद ईदगाह इंतजामिया कमेटी के सचिव व अधिवक्ता तनवीर अहमद ने बताया कि अदालत में सोमवार आज से हर दिन तीन बजे से सेवन रूल इलेवन पर बहस की होगी। अधिवक्ता राजेन्द्र माहेश्वरी ने बताया कि उनके द्वारा दायर वाद में आर्किलोजिकल सर्वे और अमीन कमीशन नियुक्त किए जाने की मांग पर अदालत में सुनवाई होगी। शाही मस्जिद ईदगाह इंतजामिया कमेटी के सचिव/अधिवक्ता तनवीर अहमद ने बताया कि अदालत में हमारी ओर से सेवन रूल इलेवन के तहत बहस होनी है।