रोज़ 500 से 1000 रुपये की कमाई करने वाले कबाड़ी पर लगा 366 करोड़ रुपये जीएसटी का जुर्माना

कवाल गांव में रहने वाले एक कबाड़ की दुकान चलाने पर जीएसटी का 366 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. वहीं कबाड़ के दुकानदार का कहना है कि यह फर्म उसने 2 साल पहले ही बंद कर दी थी. ऐसे में अब उस करोड़ों का जुर्माना लगाया गया है. 

रोज़ 500 से 1000 रुपये की कमाई करने वाले कबाड़ी पर लगा 366 करोड़ रुपये जीएसटी का जुर्माना

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले से अजीबो-गरीब घटना सामने आई है. यहां के कवाल गांव में रहने वाले एक कबाड़ की दुकान चलाने पर जीएसटी का 366 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. वहीं कबाड़ के दुकानदार का कहना है कि यह फर्म उसने 2 साल पहले ही बंद कर दी थी. ऐसे में अब उस करोड़ों का जुर्माना लगाया गया है. 
दरअसल,  मुजफ्फरनगर के कवाल गांव का रहने वाला एजाज अहमद आजाद इंटरप्राइजेज फर्म के नाम से कबाड़ का काम करता है. एजाज अहमद के मुताबिक, आजाद इंटरप्राइजेज फर्म दो साल पहले ही बंद हो गई है. वह रोजाना 500 से 1000 रुपये की कमाई करता था. एजाज ने बताया कि आमदनी नहीं बढ़ने पर उसने कबाड़ का काम छोड़कर कपड़ा बेचना लगा. वर्तमान में वह दूसरे शहरों में फेरी लगाकर परिवार का भरण पोषण कर रहा है. 


एजाज के मुताबिक, जब वह बीते दिनों घर लौटा तो देखा कि GST डिपार्टमेंट के अफसर उसके घर आए थे. अफसरों के साथ पुलिस टीम भी मौजूद थी. GST विभाग के अफसरों ने बताया कि 2 साल पहले बंद हुई फर्म पर 366 करोड़ का जीएसटी बकाया है. यह सुनकर उसके होश उड़ गए. एजाज अहमद हैरान है. जीएसटी टीम के अफसरों की मानें तो यह जुर्माना छापेमारी के बाद लगाया गया है. 
वहीं, एजाज अहमद परेशान होकर जीएसटी विभाग का चक्‍कर लगा रहा है. एजाज ने इस पूरे मामले में आला अफसरों से जांच की मांग की है. वहीं, इस मामले पर GST के ज्वाइंट कमिश्नर जेएस शुक्ला का कहना है कि विभागीय अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं. जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है.