लखनऊ के अलाया अपार्टमेंट हादसे में बड़ी कार्रवाई, पूर्व मंत्री शाहिद मंजूर का भतीजा गिरफ्तार
हजरतगंज पुलिस ने पूर्व मंत्री शाहिद मंजूर के भतीजे मोहम्मद तारिक को भी पकड़ा है। हजरतगंज पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर सपा के पूर्व मंत्री शाहिद मंजूर के बेटे नवाजिश शाहिद को गिरफ्तार कर लिया था। कोर्ट ने आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।
लखनऊ के हजरतगंज में मंगलवार की शाम अलाया अपार्टमेंट धराशायी हो गया था। हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने एक और गिरफ्तारी की है। हजरतगंज पुलिस ने पूर्व मंत्री शाहिद मंजूर के भतीजे मोहम्मद तारिक को भी पकड़ा है। हजरतगंज पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर सपा के पूर्व मंत्री शाहिद मंजूर के बेटे नवाजिश शाहिद को गिरफ्तार कर लिया था। कोर्ट ने आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। दो अन्य आरोपियों की तलाश के लिए पांच टीमें बनाई गईं थी। शासन ने प्रकरण की जांच के लिए मंडलायुक्त की अध्यक्षता में जांच कमेटी गठित की है।
बता दे लिस ने शाहिद मंजूर के बेटे नवाजिश शाहिद को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। मामले में नामजद तीसरे आरोपी याजदान बिल्डर के मालिक फहद याजदान की गिरफ्तारी होना बाकी है। पुलिस की टीमें फहद याजदान की तलाश में हैं। पुलिस की टीमें फहद याजदान की तलाश में हैं। पुलिस ने इन तीनों के खिलाफ हजरतगंज कोतवाली में आईपीसी की धारा 308, 323, 420, 120 बी और 7 सीएलए में एफआईआर दर्ज की है।
गौरतलब है कि लखनऊ में हजरतगंज में वजीर हसन रोड स्थित पांच मंजिला अलाया अपार्टमेंट मंगलवार शाम करीब साढ़े छह बजे ढह गया था। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, दमकल और पुलिस के जवान रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाए गए थे। देर रात तक टीमों ने 12 लोगों को मलबे से सुरक्षित निकाल लिया था। गौरतलब है कि अलाया अपार्टमेंट बनाने में घटिया सामग्री का इस्तेमाल हुआ था, ताकि कम खर्च में मोटी कमाई हो सके। इसके अलावा मंगलवार शाम धमाके के साथ यह अवैध इमारत ढही थी। पुलिस की शुरुआती जांच में ये दो अहम तथ्य सामने आए हैं। एफआईआर में इन्हें स्पष्ट लिखा गया है।
हजरतगंज थाने के सब इंस्पेक्टर दयाशंकर द्विवेदी की ओर से दर्ज एफआईआर के मुताबिक, मंगलवार शाम 6:45 बजे पुलिस को इमारत गिरने की सूचना मिली। जांच में सामने आया कि जोरदार धमाके के बाद अपार्टमेंट भरभराकर ढह गया। निर्माण कराने वाले नवाजिश, तारिक व फाहद यजदानी पर केस दर्ज किया गया है। एफआईआर के मुताबिक, जानबूझकर घटिया निर्माण कराकर फ्लैट खरीदने वालों के साथ धोखाधड़ी की गई। लोगों के आपत्ति जताने के बावजूद खतरनाक ढंग से पार्किंग में ड्रिल मशीनों से खोदाई की गई।
एफआईआर में कई अहम तथ्य हैं। पूरी इमारत की बुनियाद कमजोर थी। पिलर मानक के विपरीत थे। कुछ टेढ़े भी हो गए थे। इसके बावजूद गहरी खोदाई की गई, जिससे हादसा हुआ। एफआईआर में लिखा गया कि आरोपियों के कृत्य से जान-माल और संपत्ति का नुकसान हुआ। आसपास के लोगों में भय व्याप्त हुआ। विरोध करने वालों से मारपीट भी की थी। लोग दहशत में हैं, इसलिए मारपीट व सेवन सीएलए की धारा भी लगाई गई।