मोदी सरकार ने दी लोगों को बड़ी राहत! घट गए Smartphone-TV के दाम, जानिए कितने प्रतिशत गिरे दाम
केंद्र सरकार द्वारा इस फैसले के अनुसार, मोबाइल और टीवी की खरीदारी पर लगने वाली जीएसटी दर को कम कर दिया गया है. घरेलू उपकरणों में मोबाइल फोन, LED बल्ब, टीवी, फ्रिज समेत इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम पर लगने वाले जीएसटी (GST) में बड़ी कटौती की है.
केंद्र की मोदी सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लेकर ग्राहकों को बड़ी राहत दी है. यह राहत वे लोग प्राप्त करेंगे जो नए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे मोबाइल और टीवी की खरीदारी करना चाहते थे. इसकी संभावना थी कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की खरीदारी पर लगने वाली जीएसटी दर कम की जाएगी और ऐसा ही हुआ है. केंद्र सरकार द्वारा इस फैसले के अनुसार, मोबाइल और टीवी की खरीदारी पर लगने वाली जीएसटी दर को कम कर दिया गया है.
घरेलू उपकरणों में मोबाइल फोन, LED बल्ब, टीवी, फ्रिज समेत इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम पर लगने वाले जीएसटी (GST) में बड़ी कटौती की है. वित्त मंत्रालय के मुताबिक, मोबाइल फोन, स्मार्ट टीवी, LED बल्ब, फ्रिज, UPS,वाशिंग मशीन पर लगने वाले 31.3 प्रतिशत जीएसटी को घटाकर 12 प्रतिशत तक कर दिया है. वित्त मंत्रालय ने इस बारे में ट्वीट करते हुई जानकारी शेयर की है.
इससे पहले, मोबाइल और टीवी की खरीदारी पर 31.3 फीसदी की जीएसटी लगती थी, जो अब सरकार ने 12 से 18 फीसदी कर दी है. इस प्रकार, पहले की तुलना में मोबाइल और टीवी खरीदना 19 फीसदी सस्ता हो जाएगा. यह नई जीएसटी दर 1 जुलाई 2023 से प्रभावी हुई है.
पहले, 27 इंच टीवी की कीमत 32,825 रुपये थी, लेकिन अब उपयोगकर्ताओं को इसके लिए 29,500 रुपये ही चुकाने पड़ेंगे. यदि आप 27 इंच से बड़ी टीवी खरीदते हैं, तो आपको फिर भी 32,825 रुपये देने होंगे. इसी तरह, पहले 1 जुलाई से पहले, एक स्मार्टफोन की कीमत 32,825 रुपये थी, लेकिन अब आपको इसी स्मार्टफोन के लिए 28,999 रुपये चुकाने होंगे.
केंद्र सरकार ने जीएसटी के छठवें वर्षगांठ पर, यानी 1 जुलाई 2023 को, 27 इंच तक के टीवी और मोबाइल पर लगने वाली टैक्स दरों में संशोधन किया है. वित्त मंत्रालय के आधिकारिक ट्विटर हैंडल के अनुसार, सरकार ने मोबाइल खरीदने पर ग्राहकों को 31.3 फीसदी की जगह 12 फीसदी कर टैक्स देने की घोषणा की है.
उन्हीं राहतों के साथ, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गीजर, फैन्स, कूलर, एलपीजी स्टोव और अन्य होम एप्लायंसेज की जैसे मिक्सर, जूसर खरीदने पर 18 फीसदी की जगह 12 फीसदी कर टैक्स देना होगा. इसके अलावा, एलईडी पर 12 फीसदी की जगह 12 फीसदी कर टैक्स लागू होगा. वैक्यूम क्लीनर और यूपीएस पर भी जीएसटी दर को 28 फीसदी से कम करके 18 फीसदी कर दिया गया है.