पीएम मोदी डिग्री: मानहानि मामले में केजरीवाल को झटका, हाईकोर्ट के बाद SC ने भी खारिज की याचिका, बढ़ सकती मुश्किलें

गलत बयानबाजी को लेकर गुजरात यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्ररार पीयूष एम पटेल ने केजरीवाल के उपर मानहानि केस किया है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल के बयानों ने उनके संस्थान को ठेस और नुकसान पहंचाने का काम किया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि केजरीवाल की रिवीजन याचिका पहले ही हाईकोर्ट में लंबित है, ऐसे में नई याचिका पर सुनवाई की जरूरत नहीं है। बता दें कि पीएम डिग्री मामले में एक टिप्पणी को लेकर गुजरात यूनिवर्सिटी ने सीएम पर मानहानि का मामला दर्ज किया है।

पीएम मोदी डिग्री: मानहानि मामले में केजरीवाल को झटका, हाईकोर्ट के बाद SC ने भी खारिज की याचिका, बढ़ सकती मुश्किलें

पीएम मोदी के डिग्री विवाद (PM Modi Degree Row) से जुड़े गुजरात यूनिवर्सिटी मानहानि मामले (Gujarat University Defamation Case) में अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को झटका लगा है। गुजरात हाई कोर्ट के अंतरिम राहत नहीं देने पर केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। 

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने अरविंद केजरीवाल ली याचिका पर निचली अदालत के समन के आदेश पर रोक लगाने की केजरीवाल की अर्जी पर कोई दखल देने से साफ इंकार कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि केजरीवाल की रिवीजन याचिका पहले ही हाईकोर्ट में लंबित है, ऐसे में नई याचिका पर सुनवाई की जरूरत नहीं है। बता दें कि पीएम डिग्री मामले में एक टिप्पणी को लेकर गुजरात यूनिवर्सिटी ने सीएम पर मानहानि का मामला दर्ज किया है।

बता दें कि इस मामले में गलत बयानबाजी को लेकर गुजरात यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्ररार पीयूष एम पटेल ने केजरीवाल के उपर मानहानि केस किया है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल के बयानों ने उनके संस्थान को ठेस और नुकसान पहंचाने का काम किया है।

केजरीवाल और सांसद संजय सिंह कोर्ट द्वारा समन भी जारी किए गए थे। हालांकि, दोनों नेताओं ने दिल्ली में बाढ़ की बात कहकर पेशी से छूट ले ली थी। दोनों पर गुजरात की मेट्रो कोर्ट में केस चल रहा है। 

दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने गुजरात यूनिवर्सिटी मानहानि केस में निचली अदालत के समन को चुनौती देने वाली रिवीजन अर्जी पर फैसला होने पर सुनवाई पर सटे की मांग की थी। इसको हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था।

जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने अपील खारिज करते हुए कहा है कि 29 अगस्त को हाईकोर्ट में सुनवाई तय है। हाई कोर्ट इस मामले पर सुनवाई कर अपना निर्णय लेगा। 

केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंहवी ने कहा कि समन ऑर्डर सही नहीं था। जब हमने समन ऑर्डर को सेशन मे चुनौती दी थी इसी बीच निचली अदालत ने 31 अगस्त की तारीख सुनवाई के लिए तय कर दी। जस्टिस खन्ना ने कहा कि जब आरोपी कोर्ट मे पेश होगा तो अपनी सभी बात अदालत मे रख सकता है। जस्टिस खन्ना ने कहा कि आरोपी को कठघरे में जाने दीजिए। अपनी बात वहां कहने दीजिए।

हाई कोर्ट से अगर राहत नहीं मिली तो इस मामले केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की मुश्किलें बढ़ सकती है। केजरीवाल और संजय सिंह को अहमदाबाद की मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने मानहानि केस में समन जारी किया था। दोनों नेताओं ने कुछ कारणों का हवाला देकर व्यक्तिगत पेशी से छूट ले ली थी। 

मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में गुजरात यूनिवर्सिटी ने पिछली सुनवाई में वारंट जारी करने की मांग की थी। कोर्ट ने 31 अगस्त की तारीख सुनवाई के लिए निर्धारित की है। इस मामले में अरविंद केजरीवाल के अलावा आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी आरोपी हैं।