भारत के दबाव के आगे झुका पाकिस्तान कुलभूषण जाधव को मिला अपील का अधिकार
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पिछले चार साल से पाकिस्तान की जेल में बंद कुलभूषण जाधव पर पड़ोसी देश कई झूठे आरोप लगा चुका हैं यहां तक कि उन्हें अपील करने का अधिकार तक नहीं दिया गया था. मीडिया रिपोर्टस के मुताबिक अब पाकिस्तानी संसद ने अपील के अधिकार से जुड़े विधेयक पर मुहर लगा दी है. पाकिस्तान आरोप लगाता रहा है कि उसने जाधव को बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया था और वह भारतीय जासूस हैं.
आपको बता दें कि लंबे समय से पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. कुलभूषण जाधव को अब पाकिस्तान की कोर्ट में अपील का अधिकार मिल गया है. इसके साथ ही कुलभूषण जाधव को लेकर अड़ियल रवैया दिखा रहा पाकिस्तान भारत द्वारा बनाये गए इंटरनेशनल कोर्ट के दबाव में झुक गया है.अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के आदेश के अनुसार कुलभूषण जाधव को अब पाकिस्तान की कोर्ट में अपील का अधिकार मिल गया है. इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने पाकिस्तान को आदेश दिया था कि वह बिना देरी के भारत को राजनयिक पहुंच मुहैया कराए.
भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव को अप्रैल 2017 में जासूसी के आरोप में पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने सज़ा-ए-मौत की साज़ सुनिए थी. अब कुलभूषण को इसके खिलाफ अपील करने का अधिकार मिल जायेगा.
पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने जाधव पर जासूसी का आरोप लगाते हुए उन्हें मौत की सजा दी है लेकिन यह मामला हेग की इंटरनेशनल कोर्ट तक पहुंच गया. पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को ऊपरी अदालत में अपील करने तक का अधिकार नहीं दिया था इसी बात का भारत लगातार विरोध कर रहा है. इसके अलावा भारत की ओर से आई सी जे में भी यह मुद्दा उठाया गया था जहां से पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई गई थी.
इससे पहले पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा था कि
कुलभूषण जाधव को एक और कांसुलर एक्सेस के लिए इस्लामाबाद की पेशकश को लेकर भारत इसलिए अनिच्छुक है, क्योंकि वह इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) में ले जाना चाहता है.
उन्होंने कहा था,
"पाकिस्तान दुश्मन की चाल को समझता है. भारत आईसीजे में गया, लेकिन असफल रहा, जबकि पाकिस्तान ने आईसीजे के फैसले का अनुपालन किया."
शाह महमूद कुरैशी ने कहा था,
"भारत पाकिस्तान को वापस आई सी जे में घसीटना चाहता है. पाकिस्तान इस तरह के प्रयास में भारत को सफल नहीं होने देने के उपाय करेगा."
कुरैशी के अनुसार जब तक भारत पांच अगस्त, 2019 को जम्मू-कश्मीर राज्य की विशेष स्थिति को बदलने के फैसले को पलट नहीं देता, तब तक नई दिल्ली के साथ कोई बातचीत नहीं हो सकती है.
बीते बुधवार को पाकिस्तान की नेशनल असेंबली की बैठक में अंतरराष्ट्रिय न्याय अदालत समीक्षा और पुनर्विचार विधेयक को पारित कराया गया. पाकिस्तान के कानून मंत्री फरोग नसीम ने कहा कि
"इस विधेयक का उद्देश्य आई सी जे के फैसले के तहत दायित्व को पूरा करना है "