लखीमपुर कांड में गलती सुधारेगी पुलिस, आरोपियों की आज ADJ कोर्ट में होगी पेशी
विवेचना में अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म की धारा बढ़ाई है। साथ ही अदालत से अनुरोध किया है आरोपियों को बड़ी हुई इन धाराओं में भी न्यायिक हिरासत में रखा जाए।
उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित लखीमपुर के निघासन क्षेत्र में दो नाबालिग बहनों से दुष्कर्म और हत्या के मामले में निघासन पुलिस ने अपनी गलती दुरुस्त करने का निर्णय लिया है। विवेचना में अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म की धारा बढ़ाई है। साथ ही अदालत से अनुरोध किया है आरोपियों को बड़ी हुई इन धाराओं में भी न्यायिक हिरासत में रखा जाए। अदालत ने अर्जी की सुनवाई के लिए मंगलवार को आरोपियों को जेल से तलब किया गया है।
सीओ संजय नाथ तिवारी ने अदालत में धारा तब्दीली की अर्जी देते हुए बताया विवेचना में सामूहिक दुष्कर्म की बात सामने आई है, लिहाजा 376 आईपीसी के साथ ही 376 डी की धारा लगाई जा रही है। वहीं हत्या के लिए अपहरण करने की धारा 364 आईपीसी भी आरोपियों के खिलाफ लगाई गई है। अदालत से परिवर्तित धाराओं में भी कस्टडी वारंट बनाने का अनुरोध किया गया है। इसके अलावा पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ (पुलिस कस्टडी रिमांड) करने की भी अनुमति मांगी है। इस पर एडीजे मोहन कुमार ने मंगलवार को आरोपियों को जिला जेल से तलब करने का आदेश दिया है।