श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद: मंदिर पक्ष के पक्षकारों ने दाखिल किया जवाब, अब रिकॉल अर्जी पर होगी बहस

उत्तर प्रदेश के मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद मामले की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में बुधवार को होनी है।

श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद: मंदिर पक्ष के पक्षकारों ने दाखिल किया जवाब, अब रिकॉल अर्जी पर होगी बहस


उत्तर प्रदेश के मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद मामले की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में बुधवार को होनी है। आज की बहस मस्जिद पक्ष की रिकॉल अर्जी (किसी आदेश को वापस लेने के लिए दायर किया जाने वाले आवेदन) पर होगी। 
इससे दो दिन पहले सोमवार को करीब आधे घंटे चली सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन ने यह आदेश सुनाया। इससे पहले मंदिर पक्ष के पक्षकारों की तरफ से जवाब दाखिल किए जाने की जानकारी दी गई। कोर्ट ने ई-मेल भी सुलभ कराया। इस पर पक्ष जवाब दाखिल कर सकते हैं। 

इससे पहले 25 सितंबर को कोर्ट ने रिकॉल प्रार्थना पत्र पर मंदिर पक्षकारों को जवाब दाखिल करने का समय दिया था। मस्जिद पक्ष ने  याचिकाओं को एक साथ सुने जाने के फैसले को चुनौती दी है। सिविल वाद सुनवाई योग्य हैं, यह आदेश होने के बाद वाद बिंदु तय होना था लेकिन, मस्जिद पक्ष ने  रिकॉल अर्जी दे दी थी। 

वाद संख्या तीन में कोर्ट को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के वकील ने शीघ्र ही हलफनामा दाखिल करने का भरोसा दिया। अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने इस वाद में आगरा स्थित जामा मस्जिद के एएसआई सर्वे का आदेश दिए जाने की मांग की है। उनका दावा है कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि के विग्रह जामा मस्जिद की सीढ़ियों में लगाए गए हैं।