आज माफिया अतीक-अशरफ की MP-MLA कोर्ट में होगी पेशी, उमेश पाल अपहरण मामले में कोर्ट सुना सकता है फैसला

मंगलवार की सुबह 10 बजे अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को हाई सिक्योरिटी के बीच जेल से प्रयागराज की स्पेशल MP-MLA कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस मामले में अतीक-अशरफ समेत कुल 10 आरोपियों पर फैसला आना है।

आज माफिया अतीक-अशरफ की MP-MLA कोर्ट में होगी पेशी, उमेश पाल अपहरण मामले में कोर्ट सुना सकता है फैसला

28 फरवरी, 2006 को हुए उमेश पाल के अपहरण केस में प्रयागराज की MP-MLA कोर्ट मंगलवार को फैसला सुनाएगी। सबकी निगाहें कोर्ट के फैसले पर टिकी हैं। सोमवार की शाम को आरोपी माफिया अतीक अहमद को अहमदाबाद की साबरमती जेल से और उसके भाई अशरफ को बरेली जेल से प्रयागराज लाया गया है।

दोनों को नैनी सेंट्रल जेल में हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा गया है। मंगलवार की सुबह 10 बजे अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को हाई सिक्योरिटी के बीच जेल से प्रयागराज की स्पेशल MP-MLA कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस मामले में अतीक-अशरफ समेत कुल 10 आरोपियों पर फैसला आना है।

मीडिया के हवाले से प्राप्त जानकारी के मुताबिक आज मंगलवार को अतीक अहमद के भाग्य का फैसला होगा। मंगलवार सुबह उसे एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा। आज अदालत उमेश पाल अपरहरण केस में फैसला सुना सकती है। इस मामले में अतीक के भाई अशरफ की भी कोर्ट में पेशी होनी है। 16 साल बाद फैसला आ सकता है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट के एडवोकेट शाश्वत आनंद ने मीडिया को बताया कि अपहरण करने वालों पर ही हत्या का भी आरोप लग गया है। ऐसे में धारा 364A में फांसी की सजा का प्रावधान भी है। चूंकि वादी उमेश पाल की हत्या भी हो चुकी है और हत्या का आरोप भी अपहरण कराने वालों पर ही है। ऐसे में अपराध और गंभीर हो जाता है। उन्होंने बताया, अगर अतीक अहमद उसके भाई अशरफ पर दोष सिद्ध होता है, तो 10 साल की कैद से लेकर फांसी तक की सजा का प्रावधान है। इस केस में जीवित रहते उमेश पाल ने अपनी गवाही पूरी कर ली थी।