आज 11 बजे पेश होगा बजट, बजट के बाद क्या होगा सस्ता, क्या महंगा
बजट में वित्त मंत्री कई राहत दे सकती हैं, लेकिन इसके साथ ही कुछ चीजों पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाने का भी ऐलान किया जा सकता है. इस बजट को लेकर रियल एस्टेट सेक्टर बहुत ही उम्मीद से देख रहा है क्योंकि अभी भी इस सेक्टर को बूस्ट करने की जरूरत है. ऐसे में सरकार इस सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए ये ऐलान कर सकती है.
इस साल के आम बजट की राह देख रहे लोगों का इंतजार कुछ ही घंटों में खत्म हो जाएगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कुछ घंटे बाद संसद में देश का आम बजट पेश करेंगी. अधिकतर लोगों के मन में ये सवाल होगा कि आखिर बजट कितने बजे पेश होगा. बता दे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज सुबह 11 बजे साल 2023-24 का आम बजट पेश करेंगी.
बजट में वित्त मंत्री कई राहत दे सकती हैं, लेकिन इसके साथ ही कुछ चीजों पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाने का भी ऐलान किया जा सकता है. सरकार ने बजट से पहले ही 35 सामानों की लिस्ट तैयार कर ली है, जिन पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाने का ऐलान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट भाषण के दौरान कर सकती हैं.
सरकार घरेलू मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने और आयात को कम करने के मकसद के कुल 35 आइटम्स पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा सकती है. इनमें हाई-एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम, हाई-ग्लॉस पेपर, प्लास्टिक के सामान, ज्वैलरी, प्राइवेट जेट और हेलीकॉप्टर के अलावा कई आइटम्स शामिल हैं.
इस बजट को लेकर रियल एस्टेट सेक्टर बहुत ही उम्मीद से देख रहा है क्योंकि अभी भी इस सेक्टर को बूस्ट करने की जरूरत है. ऐसे में सरकार इस सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए ये ऐलान कर सकती है. इससे घर खरीदने वालों को बहुत फायदा हो सकता है क्योंकि सरकार इस साल ब्याज पर मिलने वाली इनकम टैक्स छूट को बढ़ाने पर विचार कर सकती है. इससे डेवलपर्स और होमबायर्स दोनों को फायदा होने वाला है.
35 आइटम्स पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाने से 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम को मजबूती मिलेगी, क्योंकि कस्टम ड्यूटी बढ़ने से आत्मनिर्भर भारत को भी बढ़ावा मिलेगा. बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले बजट में भी नकली ज्वैलरी, छाते और ईयरफोन जैसे कई आइटम्स पर आयात शुल्क बढ़ाने की घोषणा की थी और घरेलू मैन्युफैक्चरिंग मजबूत करने पर जोर दिया था.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बजट में टैक्स छूट की लिमिट को बढ़ा सकती हैं. ऐसे में घर खरीदने वाले लोगों को फायदा होने की उम्मीद है क्योंकि ज्यादातर लोग कर्ज लेकर ही घर खरीदते हैं. आप भी अगर आयकर जमा करते हैं तो आप भी इस छूट का लाभ उठाने के लिए क्लेम कर सकेंगे. अगर टैक्स छूट मिलती है तो होम लोन की EMI भी सस्ती होने की उम्मीद है.