यूपी सरकार का फरमान-अगर अगर मिठाई के साथ तौला डिब्बा, तो दुकानदार को देना पड़ेगा भारी जुर्माना, इस नंबर पर करें शिकायत
योगी सरकार की घटतौली करने वाले दुकानदारों पर टेढ़ी नजरें हैं. अब तक दुकानदार मिठाई के डिब्बे का वजन भी मिठाई की मात्रा से जोड़ देते थे. इससे ग्राहकों को चूना लग जाता था, लेकिन अब मिठाई के साथ डिब्बा तौलने पर अब दुकानदार को पांच हजार रुपया तक जुर्माना देना पड़ सकता है.
भारत में त्यौहारों के मौसम की शुरुआत हो चुकी है. अगर आप दुकान में मिठाई खरीदने जा रहे है तो आपके लिए ये बेहद जरूरी खबर है, क्योंकि जानकारी के अभाव में ग्राहकों को मिठाई के आकर्षक डिब्बों की भी कीमत चुकानी पड़ जाती है, लेकिन अब दुकानदार की यह चालाकी उन पर ही भारी पड़ने वाली है.
अब तक दुकानदार मिठाई के डिब्बे का वजन भी मिठाई की मात्रा से जोड़ देते थे. इससे ग्राहकों को चूना लग जाता था, लेकिन अब मिठाई के साथ डिब्बा तौलने पर अब दुकानदार को पांच हजार रुपया तक जुर्माना देना पड़ सकता है. योगी सरकार की घटतौली करने वाले दुकानदारों पर टेढ़ी नजरें हैं.
मिलावट के बाद सरकार अब घटतौली करने वालों पर अंकुश लगाने की तैयारी कर रही है. सरकार ने सख्त आदेश जारी किया है कि मिठाई तौलते वक्त अगर डिब्बे का वजन उसमें शामिल किया गया और वह पकड़ा जाता है तो उस पर पांच हजार रुपया जुर्माना का प्रावधान किया गया है. इसकी शिकायत के लिए एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है.
अगर दुकानदार आपको गत्ते के डिब्बे के साथ मिठाई तौलकर देता है तो तत्काल आप इसकी शिकायत करें. संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. सामानों की घटतौली की शिकायत को लेकर सरकार काफी गंभीर है. घटतौली करने वालों के खिलाफ सरकार के निर्देश पर बाट माप विभाग ने कार्रवाई की रणनीति बनाई है.
मिठाई के शौकीन ग्राहकों को दुकानदार काफी समय से इसी तरह से जानकारी के अभाव में धोखा देते हुए आ रहे थे. ग्राहकों को नियमों की जानकारी न होने की वजह से जेब ढीली करनी पड़ती थी. बाजार में सामान खासकर मिठाई लेते समय काफी दुकानों पर देखा जाता है कि जितनी महंगी मिठाई होती है, उतना ही डिब्बे का मूल्य लगता है.
यह खेल काफी समय से चल रहा है. खासकर त्योहारों के समय तो मिठाई की मांग बढ़ने पर मिठाई के साथ डिब्बे का वजन तौलने की संभावना बढ़ जाती है. जैसे डिब्बे का वजन अगर 50 से 100 ग्राम है तो ग्राहक को इतनी मिठाई लगभग दो या तीन पीस मिठाई कम मिलती है.
सरकार द्वारा अभियान चलाकर घटतौली करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिया है. दुकानदार गत्ते के डिब्बे में या कम सामान देता है तो ग्राहक टोल फ्री नंबर और कार्यालय में सीधे शिकायत कर सकते हैं. घरेलू गैस की आपूर्ति से संबंधित शिकायत उपभोक्ता खाद्य एवं रसद विभाग के टोल फ्री नंबर 18001800150 और उपभोक्ता संरक्षण बाट-माप विभाग के टोल फ्री नंबर 18001805512 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं. शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखते हुए कार्रवाई की जाएगी.