Uttarkashi: अब शादी-पार्टियों में नहीं छलका पाएंगे जाम,शादी में शराब परोसी तो लगेगा 51 हजार का जुर्माना
अब किसी भी तरह के कार्यक्रम में शराब को प्रतिबंधित कर दिया गया है। यानी आप अपने घर में होने वाले किसी भी तरह के फंक्शन में शराब नहीं परोस सकते। शराब के नशे से परिवार के परिवार बर्बाद हो रहे हैं। पूर्व में जिन शादी व समारोह में शराब परोसी गई वहां ग्रामीणों के आपस में लड़ाई झगड़े हुए हैं, जिससे ग्रामसभा में डर का माहौल बना है। साथ ही आने वाली पीढ़ी का भविष्य भी गर्त में जा रहा है।
उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी में धौंतरी गाजणा इलाके में ग्राम पंचायत द्वारा एक अच्छी मुहिम शुरू की गई है। इसके तहत अब किसी भी तरह के कार्यक्रम में शराब को प्रतिबंधित कर दिया गया है। यानी आप अपने घर में होने वाले किसी भी तरह के फंक्शन में शराब नहीं परोस सकते। ये प्रस्ताव ग्राम पंचायत की बैठक में रविवार को पारित किया। ग्राम प्रधान जीतम रावत की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि इस नियम को तोड़ने पर 51 हजार का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा उस परिवार में कोई भी गांव का व्यक्ति शामिल नहीं होगा।
राब पर प्रतिबंध का नियम ग्राम पंचायत सिर, राजस्व गांव ढुंग, कोनगढ़, वाल्या धौन्तरी में होगा। ग्राम प्रधान जीतम रावत ने बताया कि इस निर्णय को लेकर ग्रामीणों तथा महिला मंगल में खुशी है। युवा मंगल दल और सभी वार्ड सदस्यों ने शराब प्रतिबंध के प्रस्ताव को पूरा समर्थन और सहमति दी है। उन्होंने कहा कि बैठक में निर्णय लिया गया कि 26 फरवरी 2023 से यह नियम गांव में प्रभावी किया गया। जिसमें कोई भी परिवार या व्यक्ति शादी विवाह एवं चूडाकर्म संस्कार आदि कार्यक्रम में शराब नहीं पिलाएगा। अगर किसी भी परिवार के शादी विवाह एवं चूडाकर्म संस्कार आदि समारोह में शराब पाई गई या शिकायत मिली तो उसके कार्यक्रम में कोई भी ग्रामवासी शमिल नहीं होगा। संबंधित परिवार 51 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
आगे उन्होंने कहा कि शराब पीना हानिकारक है, शराब के नशे से परिवार के परिवार बर्बाद हो रहे हैं। पूर्व में जिन शादी व समारोह में शराब परोसी गई वहां ग्रामीणों के आपस में लड़ाई झगड़े हुए हैं, जिससे ग्रामसभा में डर का माहौल बना है। साथ ही आने वाली पीढ़ी का भविष्य भी गर्त में जा रहा है। इसी को बचाने के लिए यह निर्णय लिया गया है।
युवा मंगल दल और सभी वार्ड सदस्यों ने शराब प्रतिबंध के प्रस्ताव को पूरा समर्थन और सहमति दी है। उनके मुताबिक बैठक में निर्णय लिया गया कि 26 फरवरी 2023 से यह नियम गांव में प्रभावी किया गया है जिसमें कोई भी परिवार या व्यक्ति शादी विवाह एवं चूडाकर्म संस्कार आदि कार्यक्रम में शराब नहीं पिलाएगा। संबंधित परिवार पर 51 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
इस मौके पर केदार सिंह राणा, महिला मंगल दल अध्यक्ष भुवनेश्वरी देवी, सचिव पूजा देवी, वन पंचायत सरपंच विजेंद्र सिंह, नव युवक मंगल दल अध्यक्ष बलवीर सिंह, हुकम सिंह राणा, उत्तम सिंह, शांति लाल, मुकेश, हरि सिंह रावत, दीपक रावत, चंदन देवी, राम देई, पुष्पा देवी आदि मौजूद थे।