योगी सरकार की योजना- आगरा, औरैया समेत प्रदेश के इन 10 जिलों में बनेंगी हाईटेक कोर्ट
सीएम योगी ने आगरा, औरैया, हापुड़, कौशाम्बी, महोबा, बहराइच, चंदौली, हाथरस सहित 10 जिलों में नये न्यायालय भवनों के निर्माण के लिए लोक निर्माण और नियोजन विभाग के अफसरों को 15 दिन के अंदर डिटेल प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करने के लिए कहा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को 15 दिन में कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया है. जल्द शुरू होगा भूमि अधिग्रहण का कार्य.
उत्तर प्रदेश के 10 जिलों में भव्य और अत्याधुनिक सुविधाओं वाले न्यायालय भवनों के निर्माण के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया. सीएम योगी ने आगरा, औरैया, हापुड़, कौशाम्बी, महोबा, बहराइच, चंदौली, हाथरस सहित 10 जिलों में नये न्यायालय भवनों के निर्माण के लिए लोक निर्माण और नियोजन विभाग के अफसरों को 15 दिन के अंदर डिटेल प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करने के लिए कहा. इन जिलों के कारागारों को आधुनिक और भव्य बनाया जाएगा.
मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि इन भवनों की डिज़ाइन न सिर्फ खूबसूरत हो, बल्कि इन्हें वर्टिकल आकर में बनाया जाए, जिससे भूमि की भी बचत हो. साथ ही इन्हें आने वाले 25 से 30 साल बाद कि जरूरतों को ध्यान में रखते हुए निर्मित किया जाए.
सीएम योगी ने कहा है कि नये न्यायालय भवनों में न्यायाधीशों के लिए सुंदर, स्वच्छ और हवादार कमरों के साथ ही अधिवक्ताओं के लिए अच्छे चैम्बर, बड़ी लाइब्रेरी, कैंटीन, पार्किंग और सेमिनार हॉल भी निर्मित किये जाएं. निर्मित किये जाने वाले नये न्यायालय भवनों को सर्व सुविधायुक्त बनाकर इन्हें प्रदेश ही नहीं देश में भी एक मॉडल के रूप में विकसित किया जाए.
मुख्यमंत्री ने 10 जिलों में नये बनने वाले न्यायालय भवनों के साथ ही न्यायाधीशों और अन्य न्यायिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए आवासीय कॉलोनी के निर्माण के लिए भी अधिकारियों को निर्देशित किया.
सीएम ने सभी न्यायालयों और रजिस्ट्रार दफ्तरों को ई-ऑफिस के रूप में अपग्रेड करने के लिए भी कहा है. उन्होंने भूमि अधिग्रहण का कार्य जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया है. सीएम ने कहा कि अधिग्रहीत की गयी भूमि में कहीं भी कोई पैच या अन्य परेशानियां ना हों.
मुख्यमंत्री योगी ने प्रदेश के सभी न्यायालयों की सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद रखने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने सभी जिलों के जिलाधिकारी और पुलिस कप्तानों को जिला जज के साथ नियमित बैठक करने के भी निर्देश दिए हैं. सीएम योगी ने कहा कि ये बैठकें जिला जज की अध्यक्षता में होंगी. इसमें जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक अथवा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का होना अनिवार्य होगा.