'कश्ती भंवर में है'- कोर्ट में पेश मुख्तार अंसारी ने इशारों इशारों में मीडिया से कह दी ये बड़ी बात

बाहुबली व माफिया मुख्तार अंसारी ने शायराना अंदाज में कहा कि तूफान कर रहा था मेरे अज्म का तवाफ, दुनिया समझ रही थी कि कश्ती भंवर में है. अपने विरोधियों को शायराना अंदाज में जवाब देते हुए माफिया मुख्तार अंसारी सीधे प्रिजन वैन की तरफ आगे बढ़ गया.

'कश्ती भंवर में है'- कोर्ट में पेश मुख्तार अंसारी ने इशारों इशारों में मीडिया से कह दी ये बड़ी बात

कोर्ट परिसर के बाहर पत्रकारों से बातचीत में माफिया मुख्तार अंसारी ने शायराना अंदाज में अपने विरोधियों पर सियासी कमेंट भी किया. बाहुबली व माफिया मुख्तार अंसारी ने शायराना अंदाज में कहा कि तूफान कर रहा था मेरे अज्म का तवाफ, दुनिया समझ रही थी कि कश्ती भंवर में है. अपने विरोधियों को शायराना अंदाज में जवाब देते हुए माफिया मुख्तार अंसारी सीधे प्रिजन वैन की तरफ आगे बढ़ गया. इसके बाद भारी सुरक्षा के बीच पुलिस की टीम ने माफिया मुख्तार अंसारी को हिरासत में लेकर बांदा जेल के लिए रवाना हो गई. 

जानकारी के लिए बता दे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में माफिया मुख्तार अंसारी को ईडी की टीम ने 14 दिनों की कस्टडी रिमांड पूरी होने के बाद बुधवार को कोर्ट में पेश किया. कोर्ट ने माफिया मुख्तार अंसारी को न्यायिक अभिरक्षा में हिरासत में लेकर बांदा जेल भेजने का आदेश पारित किया है. मामले में अगली सुनवाई 10 जनवरी को होगी.

धन शोधन मामले में अगली सुनवाई के लिए 10 जनवरी की तारीख तय की है. बता दें कि कोर्ट में पेश मुख्तार अंसारी ने अपने वकीलों के अलावा खुद भी बहस किया. कोर्ट के सामने मुख्तार अंसारी ने एक बार फिर से अपनी हत्या की आशंका जताई है. जेल के अंदर कोर्ट से सुरक्षा को लेकर विशेष निर्देश की मांग की है. फिलहाल कोर्ट ने मनी लॉड्रिंग मामले में मुख्तार अंसारी को बांदा जेल भेजने का आदेश पारित किया है. इसी मामले माफिया मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी और साले शरजील रजा जेल में बंद हैं. माना जा रहा है कि अब इस मामले में ईडी की टीम जल्द ही तीनों के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल करेगी.  

बता दें कि 14 दिसंबर को ईडी की टीम ने माफिया मुख्तार अंसारी को कोर्ट में पेश किया था. यहां से कोर्ट ने 2 बार में 14 दिनों की ईडी की अर्जी पर कस्टडी रिमांड मंजूर किया. 14 दिनों तक माफिया मुख्तार अंसारी ईडी की कस्टडी में रहा. इस दौरान ईडी की टीम ने उससे धन शोधन से जुड़े मामले में कई सवाल जवाब किए. इसमें गाजीपुर में सरकारी जमीन पर बनाए गए गोदाम, विकास कंस्ट्रक्शन कंपनी और आगाज कंपनी के अलावा पूर्वांचल के कई बिल्डर्स और ट्रांसपोर्टर से जुड़े सवाल किए गए. 

हालांकि, मुख्तार अंसारी ने ईडी के ज्यादातर सवालों का जवाब न में ही दिया है. 14 दिनों की कस्टडी रिमांड की अवधि बुधवार को 2 बजे पूरी हो रही थी. इसके ठीक दो घंटे पहले ईडी की टीम ने मुख्तार अंसारी को कोर्ट में पेश किया. कोर्ट में मुख्तार अंसारी को पेश करने के बाद ईडी ने एक अर्जी दाखिल की, जिसमें उसकी वाइस सैंपल की मांग की, जिस पर मुख्तार अंसारी और उसके वकीलों ने आपत्ति जताई. कोर्ट ने वाइस सैंपल मामले में ईडी की अर्जी पर सुनवाई के लिए 4 जनवरी की तारीख लगाई है. 

इससे पहले बीते 15 दिसंबर को बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर कोर्ट ने गुरुवार को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुना दी. अंसारी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया था. 1996 में दर्ज गैंगस्टर मामले में आज 26 साल बाद कोर्ट ने बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया और फिर सजा का ऐलान कर दिया. उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में कुल 5 मामले थे, इसमें दो गाजीपुर, दो वाराणसी और एक चंदौली में मामला दर्ज था. इस मामले में 12 दिसंबर को 11 गवाहों की गवाही, जिरह और बहस पूरी हो चुकी थी. इसके बाद फैसला सुनाने की तारीख 15 दिसंबर तय की गई थी.

मऊ में दंगा भड़काने के मामले में मुख्तार ने गाजीपुर पुलिस के सामने सरेंडर किया था. और तभी से वो जेल में बंद हैं. पहले उन्हें गाजीपुर जेल में रखा गया. फिर वहां से मथुरा जेल भेजा गया. फिर मथुरा से आगरा जेल और आगरा से बांदा जेल भेज दिया गया था. उसके बाद से आजतक मुख्तार को बाहर आना नसीब नहीं हुआ. फिर एक मामले में उसे पंजाब की जेल में शिफ्ट कर दिया गया था. लेकिन फिर भी पूर्वांचल में उनका दबदबा कायम रहा. वो जेल में रहकर भी चुनाव जीतता रहा.