आ गया कोर्ट का फैसला- ज्ञानवापी केस में नहीं होगी शिवलिंग की कार्बन डेटिंग

हिंदू पक्ष ने शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग की थी जिसे जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने खारिज कर दिया है। कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग और वैज्ञानिक परीक्षण के मामले में बहस पूरी होने के बाद ये फैसला सुनाया गया। कोर्ट के इस फैसले को हिंदू पक्ष के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। हिंदू पक्ष के अधिवक्ताओं ने कहा कि जिला जज के फैसले को वो हाईकोर्ट में चुनौती देंगे।

आ गया कोर्ट का फैसला- ज्ञानवापी केस में नहीं होगी शिवलिंग की कार्बन डेटिंग

ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी केस में शुक्रवार को वाराणसी जिला अदालत ने शुक्रवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए हिंदू पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग नहीं होगी.

हिंदू पक्ष ने शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग की थी जिसे जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने खारिज कर दिया है। कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग और वैज्ञानिक परीक्षण के मामले में बहस पूरी होने के बाद ये फैसला सुनाया गया। मामले की अगली सुनवाई 17 अक्तूबर को होगी। 

कोर्ट के इस फैसले को हिंदू पक्ष के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। हिंदू पक्ष के अधिवक्ताओं ने कहा कि जिला जज के फैसले को वो हाईकोर्ट में चुनौती देंगे।  शिवलिंग की आकृति की कार्बन डेटिंग कराने के आवेदन पर जिला जज डॉ अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में 12 अक्तूबर को सुनवाई हुई थी। सुनवाई के बाद आदेश के लिए 14 अक्तूबर यानि आज की तिथि नियत की थी। 

बता दे वाराणसी जिला जज डॉ. एके विश्वेश ने मस्जिद परिसर में कार्बन डेटिंग और 'शिवलिंग' की वैज्ञानिक जांच की मांग वाली हिंदू पक्ष की मांग को खारिज कर दिया. बता दें कि वाराणसी जिला जज ने पिछले सप्ताह सुनवाई के बाद ज्ञानवापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग के कार्बन डेटिंग जांच और पूरे परिसर की ASI से सर्वेक्षम की मांग पर फैसला सुरक्षित रख लिया था. 

वाराणसी जिला जज ने अपने आदेश में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई 2022 को निर्देशिक किया था कि कथित शिवलिंग को सुरक्षित रखा जाए. ऐसी स्थिति में यदि कार्बन डेटिंग तकनीक का प्रयोग करने पर या ग्राउंड नेनीटेटिंग रडार का प्रयोग करने पर कथित शिवलिंग को क्षति पहुंचती है तो यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन होगा. इसके अतिरिक्त ऐसा होने पर आम जनता की धार्मिक भावनाओं को भी चोट पहुंच सकती है. 

इस मामले में अंजुमन की तरफ से विरोध करते हुए दलील में अधिवक्ता मुमताज अहमद और एखलाक अहमद ने कहा कि 16 मई को सर्वे के दौरान मिली आकृति के बाबत दी गई आपत्ति का निस्तारण नहीं किया गया और मुकदमा सिर्फ श्रृंगार गौरी के पूजा और दर्शन के लिए दाखिल किया गया है। 17 मई को सुप्रीम कोर्ट ने मिली आकृति को सुरक्षित व संरक्षित करने का आदेश दिया है। वैज्ञानिक जांच में केमिकल के प्रयोग से आकृति का क्षरण सम्भव है कार्बन डेटिंग जीव व जन्तु की होती है पत्थर की नहीं हो सकती। क्योंकि पत्थर कार्बन को एडाप्ट नहीं कर सकता। कहा कि कार्बन डेटिंग वाद की मजबूती व साक्ष्य संकलित करने के लिए कराई जा रही है ऐसे में कार्बन डेटिंग का आवेदन खारिज होने योग्य है।

जानकारी के लिए बता दे कार्बन डेटिंग से वस्तु की उम्र का अंदाजा लगाया जा सकता है. इससे शिवलिंग की जांच में उम्र का पता लग सकेगा. इससे यह भी पता चलेगा कि शिवलिंग का निर्माण कब करवाया गया होगा? कार्बन डेटिंग से इमारतों के बनने की तारीख का पता लगाया जाता है. 

कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग वाली याचिका पर अदालत के आदेश से पहले ही हिंदू पक्ष में दो फाड़ हो गई है. दरअसल, वादी संख्या एक राखी सिंह ने कार्बन डेटिंग का कड़ा विरोध किया है. राखी सिंह के पैरोकार विश्व वैदिक सनातन संघ प्रमुख जितेंद्र सिंह 'विसेन' ने कार्बन डेटिंग से हिंदुओं के भावनाओं को आहत करने का बड़ा आरोप लगाया है. उनका मानना है कि कार्बन डेटिंग से शिवलिंग को नुकसान होगा और शिवलिंग खंडित होगा. जबकि, वादी संख्या 02 से 05, जिसमें लक्ष्मी देवी, सीता साहू, मंजू व्यास और रेखा पाठक का नाम है. उन्होंने कोर्ट में अर्जी लगाकर कार्बन डेटिंग की मांग की है.