योगी सरकार का बड़ा आदेश, सरकारी और प्राइवेट संस्थाएं महिलाओं से नाईट ड्यूटी, महिला सुरक्षा पर बड़ा कदम
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने महिला सुरक्षा के मद्देनजर सरकारी और निजी क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाओं के लिए नियमों का ऐलान किया है। इसके अनुसार शाम 7 के बाद और सुबह 6 के पहले ड्यूटी करने के लिए एंप्लायर को महिला कर्मचारी से लिखित सहमति लेनी होगी। अगर वह इस दौरान ड्यूटी करने से मना करती है तो इस आधार पर उसे नौकरी से नहीं निकाला जा सकता।
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने महिला सुरक्षा के मद्देनजर सरकारी और निजी क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाओं के लिए नियमों का ऐलान किया है। अपर मुख्य सचिव सुरेश चंद्र द्वारा जारी आदेश में साफ तौर पर कहा गया है कि अब कंपनियां महिलाओं से रात्रि में ड्यूटी नहीं करा सकेंगे। महिलाओं से शाम 7:00 बजे से सुबह 6:00 बजे के दौरान कंपनियों और दफ्तरों में काम नहीं कराया जा सकेगा। अगर किसी परिस्थिति में उनसे रात्रि में काम लिया जाता है, तो इसके लिए बाकायदा लिखित तौर पर शासन-प्रशासन से अनुमति लेनी पड़ेगी।
इसके अनुसार शाम 7 के बाद और सुबह 6 के पहले ड्यूटी करने के लिए एंप्लायर को महिला कर्मचारी से लिखित सहमति लेनी होगी। अगर वह इस दौरान ड्यूटी करने से मना करती है तो इस आधार पर उसे नौकरी से नहीं निकाला जा सकता। अगर इस अवधि में महिला कर्मचारी वर्क फ्रॉम ऑफिस कर रही है तो, नियोक्ता को उसे फ्री कैब के अलावा दूसरी सुविधाएं भी देनी होंगी। इस नियम का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना या कैद हो सकते हैं। बहुत बार प्राइवेट या सरकारी दफ्तरों में महिलाओं को काम के नाम पर रोक लिया जाता है। बॉस के आदेश को महिलाएं टाल नहीं पाती क्योंकि उन्हें नौकरी करनी होती है। लिहाजा वे रात में काम करती हैं. ऐसे में देर रात उन्हें अकेले घर भी जाना पड़ता है। इस आदेश के बाद महिलाओं में खुशी भी है क्योंकि बहुत बार घर की परेशानियों को छोड़कर नौकरी के चक्कर में ऑफिस में रहना पड़ता है। भले ही इसके लिए उन्हें घर में डांट सुननी पड़े। कई बार महिलाएं, जिनके बच्चे छोटे हैं उन्हें मुश्किल का भी सामना करना पड़ता है। फिलहाल इस आदेश के बाद प्रदेश की सभी कामकाजी महिलाओं को राहत मिलने वाली है।
अगर कोई सरकारी या निजी संस्थान सरकार की इन गाइडलाइंस को नहीं फॉलो करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सरकार की इन गाइडलाइंस के बाद भी काम करना है या नहीं यह महिला कर्मचारी पर निर्भर करेगा। कंपनी की जरूरत पर नहीं। योगी सरकार के इस आदेश के बाद प्रदेश में लाखों महिलाओं को राहत मिलने वाली है।
प्रमुख बातें इस प्रकार हैं:
1.किसी भी महिला कर्मचारी को उसकी लिखित सहमति के बिना सुबह 6 बजे से पहले और शाम 7 बजे के बाद काम करने को बाध्य नहीं किया जा सकता।
2. अगर महिला कर्मचारी शाम 7 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले काम करने से इनकार करती है तो उसे नौकरी से नहीं निकाला जा सकता।
3. जो महिला कर्मचारी शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे के बीच काम करती हैं तो नियोक्ता उन्हें घर से काम करने की जगह तक लाने ले जाने के लिए फ्री ट्रांसपोर्ट का इंतजाम करना होगा।
4. शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे के बीच काम करने वाली महिला कर्मचारियों को फैक्ट्री के नियोक्ता की तरफ से भोजन मुहैया कराया जाएगा।
5. शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे के बीच काम करने वाली महिलाओं की काम के दौरान और यात्रा के दौरान देखरेख की व्यवस्था की जाएगी।
6. नियोक्ता या एंप्लायर को वर्क प्लेस के नजदीक टॉयलेट, वॉशरूम, चेंजिंग रूम, पानी पीने की सुविधा और प्रकाश की व्यवस्था करनी होगी।
7. शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे के बीच ऑफिस परिसर या विभाग विशेष में कम से कम चार महिला कर्मचारियों की ड्यूटी लगेगी (मतलब किसी अकेली महिला कर्मचारी की ड्यूटी नहीं लग सकती)
8. नियोक्ता इस संबंध में की गई व्यवस्था की जानकारी संबंधित क्षेत्र के फैक्ट्री इंस्पेक्टर को देगा ताकि उसकी पुष्टि की जा सके। पुष्टि के लिए अधिकतम 7 दिनों का समय दिया जाएगा।
9. नियोक्ता को नाइट शिफ्ट के दौरान काम करने वाली महिला कर्मचारियों का ब्यौरा संबंधित क्षेत्र के फैक्ट्री इंस्पेक्टर को हर महीने एक रिपोर्ट भेजनी होगी। अगर इस दौरान कोई हादसा या घटना होती है तो उसकी जानकारी तुरंत संबंधित फैक्ट्री इंस्पेक्टर और पुलिस स्टेशन को भेजनी होगी।
10. फैक्ट्री इंस्पेक्टर सुनिश्चित करेगा कि महिला कर्मचारियों को कामकाज का सुरक्षित माहौल मिले। इन नियमों का पालन हो रहा है कि नहीं यह जानने के लिए वह समय-समय पर सावधानी पूर्वक निरीक्षण करेगा।